हालात

देश में आज से बदल गए ये जरुरी नियम, आपके जीवन पर सीधा पड़ेगा असर, अगर नहीं दिया ध्यान तो आपकी जेब पर पड़ेगा भारी

1 अक्टूबर से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।

फोटो: Getty Images
फोटो: Getty Images 

आज से हम सबकी जिंदगी में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। जो सीधे जेबों पर असर डालने वाले हैं। 1 अक्टूबर से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें  क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।

Published: undefined

LPG गैस की कीमतों में बदलाव

ल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की है। आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 25.5 रुपये, कोलकाता में 36.5 रुपये, मुंबई में 32.5 रुपये, चेन्नई में 35.5 रुपये कम में मिलेगा। हालांकि घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सिलेंडर के दामों में फिर से कटौती नहीं हुई है। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। 

Published: undefined

आज से बदल रहा है कार्ड पेमेंट का तरीका

डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन नियम आज से यानी 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो रहा है। टोकनाइजेशन से ऑनलाइन फ्रॉड पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। यह नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों का पर्सनल डाटा सेफ रहेगा। 1 अक्टूबर, 2022 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर मर्चेंट वेबसाइट, पॉइंट ऑफ सेल या जिस भी गेटवे पर पेमेंट करेंगे, वहां आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देने की जगह टोकन देना होगा।

Published: undefined

अटल पेंशन योजना में करदाता नहीं कर पाएंगे निवेश

1 अक्टूबर 2022 यानि आज के बाद से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। हालांकि अगर आपने पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा। वहीं अगर एक करदाता होते हुए भी आपने इस योजना से जुड़े है तो ऐसी स्थिति में खाता बंद कर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5000 रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है।

Published: undefined

म्युचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनेशन होगा जरूरी

अगर आप म्युचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अक्टूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर यह बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए।

Published: undefined

GST के E-चालान से जुड़े नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी (GST) के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

Published: undefined

बिजली पर सब्सिडी पाने के नए नियम

दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए लागू वर्तमान नियम एक अक्टूबर से बदल जाएंगे। बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी जो इसके लिए आवेदन देंगे।

लोन होंगे महंगे

रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी हुई है। 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। रेपो रेट 5.4 फीसदी से बढ़कर अब 5.9 प्रतिशत हो गई है। इस फैसले के बाद बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी EMI अक्तूबर महीने से बढ़ जाएगी।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined