दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 16 फरवरी को होगा। इससे पहले एमसीडी हाउस की तीन असफल बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 16 फरवरी को चुनाव कराने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
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6 और 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को हुई पिछली तीन बैठकों को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हुआ है।
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एमसीडी पार्षदों की 6 फरवरी को हुई पिछली बैठक को एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार को लेकर नारेबाजी और हंगामे के बीच अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। एमसीडी के पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि डीएमसी अधिनियम के अनुसार, एल्डरमैन मेयर, डिप्टी मेयर चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं।
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हालांकि, आप पार्षदों ने एल्डरमैन को वोट देने की अनुमति दिए जाने का कड़ा विरोध किया। आप के पार्षद और सदन के नेता मुकेश गोयल ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि एल्डरमैन केवल वार्ड समिति के चुनावों में मतदान कर सकते हैं, लेकिन मेयर चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।
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