मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने ऐसा खेल किया है, जो मध्यम वर्गीय परिवार पर भारी पड़ सकता है। जी हां, सरकार आपके पैतृक संपत्ति और सोने के बेचने पर अब आपसे ज्यादा टैक्स वसूलेगी। दरअसल, वित्त मंत्री द्वारा मंगलवार को पेश किए गए बजट में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को हटा दिया गया है। बजट में हुई इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। इंडेक्सेशन लाभ को हटाए जाने से प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी है।
Published: undefined
वैसे तो बजट में प्रॉपर्टी बेचने पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन आपके साथ खेल हुआ है इंडेक्सेशन बेनिफिट के जरिए। सरकार ने इसे हटा लिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट के हटने से अब आपको संपत्ति बेचने पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। बता दें कि प्रॉपर्टी के अलावा गोल्ड और अन्य गैरसूचीबद्ध संपत्ति के बेचने पर भी अब तक इंडेक्सेशन लाभ मिलता था जो अब नहीं मिलेगा।
Published: undefined
इंडेक्सेशन मुद्रास्फीति के लिए परिसंपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करता है, जिससे कर योग्य लाभ और कर देनदारियां कम हो जाती हैं। इस समायोजन के बिना, करदाताओं को कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) दर के बावजूद बढ़े हुए कर का सामना करना पड़ सकता है।
इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2001 में 1000 रुपए कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 2024 रुपए में 5000 रुपए में बेच दी, तो मुद्रास्फिती के लिए उसमें इंडेक्स प्राइज पर्चेज को भी जोड़ा जाएगा जिससे आपका कर योग लाभ कम हो जाएगा और आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा।
अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी पर सालाना 10% का लाभ हुआ हो तो इंडेक्सेशन के हिसाब से इसमें 4% महंगाई जुड़ जाएगी और आपका वास्तविक लाभ केवल 6% आएगा इससे आपको केवल 6% लाभ पर ही टैक्स देना होता था लेकिन अब आपको पूरे 10% पर टैक्स देना होगा।
Published: undefined
कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इसे मध्यम वर्ग के लिए झटका बताया है। श्रीनेत ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई आज अपना घर बेचता है तो उसे ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार का यह फैसला एक झटके की तरह है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined