केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ ट्रांस्पोर्टर की हड़ताल के कारण चंडीगढ़ में ईंधन टैंकरों के ड्राइवरों के काम नहीं करने के चलते पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति से ईंधन संकट गहरा गया है। हालात को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को ईंधन बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।
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चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार, अब दोपहिया वाहन के लिए प्रति लेनदेन अधिकतम दो लीटर और अधिकतम मूल्य 200 रुपये तक सीमित हैं। जबकि, चार पहिया वाहन के लिए प्रति लेनदेन पांच लीटर, अधिकतम मूल्य 500 रुपये तक सीमित की गई है। यह फैसला ईंधन की सीमित आपूर्ति के कारण लिया गया है।
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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईंधन लेनदेन पर लगाई गई सीमाएं ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय है। ईंधन स्टेशन संचालकों से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
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साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन ने उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम है, ताकि सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
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