झारखंड के सरायकेला में हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में हाई कोर्ट से 6 आरोपियों को जमानत मिल गई है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनके नाम, भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक, विक्रम मंडल हैं। सुनवाई के दौरान आरपियों के वकील एके साहनी ने कोर्ट से कहा कि तबरेज अंसारी मामले में इनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और न ही नामजद आरोपित पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इनका नाम लिया है।
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आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि 18 जून, 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सीजेएम कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 22 जून को उसकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान सरायकेला के सदर अस्पताल में तबरेज की मौत हो गई थी। वकील ने कहा कि ऐसे में यह हिरासत में हुई मौत से जुड़ा मामला है। ऐसे में इन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
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सुनवाई के दौरान तबरेज अंसारी के परिजनों की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि तबरेज अंसारी से मारपीट की घटना में यह सभी लोग शामिल थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी।
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ये है पूरा मामला:
झारखंड के सरायकेला में 17 जून को तबरेज अंसारी पर भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब वे अपने रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहे थे। चोरी के शक में भीड़ ने तबरेज अंसारी को खंभे से बांध दिया था और जमकर पिटाई की थी। भीड़ ने उनके साथ कई घंटों तक मारपीट की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घायल तबरेज को जिला अस्पताल लेकर गई थी। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को इस बात की मंजूरी दे दी थी कि वे तबरेज को ले जा सकते हैं। चार दिन बाद जब तबरेज अंसारी की हालत बिगड़ गई तो उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
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