सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत की ओर से जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले ही शहर का गला घोंट चुके हैं और अब आप शहर में प्रवेश करना करना चाहते हैं?
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सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से आगे कहा कि अगर आप कोर्ट आए हैं तो यह धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? कोर्ट ने किसानों से कहा कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्ग को रोककर लोगों की आवाजाही रोकने का हक नहीं है। आपके प्रदर्शन की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं।
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इस मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को परेशान किया जा रहा है और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर किया गया है। ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
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