सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप केस में अहम फैसला देते हुए आरोपी सांग्रा को घटना के समय जुवेनाइल मानने से इनकार कर दिया है। अब आरोपी शुभम सांग्रा पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा कि आरोपी शुभम सांग्रा के खिलाफ व्यस्क के तौर पर ही ट्रायल चलेगा।
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जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में स्थिति में 'मेडिकल राय' को ही सही तरीका माना जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को कठुआ रेप केस के एक आरोपी पर जुवेनाइल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जुवेनाइल कानून के तहत कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा की गई अपील पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
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आरोपी शुभम सांग्रा को हाईकोर्ट ने जुवेनाइल ही माना था। हाईकोर्ट से पहले सीजेएम कठुआ ने भी आरोपी को जुवेनाइल ही माना था। राज्य सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला दिया था। जनवरी 2018 में कठुआ में 6 लोगों पर 8 साल की बच्ची का अपहरण, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगा था।
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