सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता पर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी है। जस्टिस अरूण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी।
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कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अग्रिम जमानत तभी दे सकता है जब प्रथम दृष्ट्या मामला हुआ ही न हो। कोर्ट ने फैसले में जो प्रमुख बातें कही, उनमें शामिल हैं कि मामले में प्राथमिक जांच जरूरी नहीं, एफआईआर के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या प्रशासन की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं, और विशेष मामलों में कोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के लिए मामले की प्राथमिक जांच करना अनिवार्य नहीं है और वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी भी जरूरी नहीं है। पीठ के एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति रविंद्र भट ने कहा कि नागरिकों को एक-दूसरे से समानता का व्यवहार करना चाहिए।
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दरअसल, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के चलते इसमें मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। अब कोर्ट का यह फैसला एससी और एसटी (अत्याचार निवारण), संशोधन कानून 2018 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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