हापुड़ लिंचिंग मामले में पीड़ित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए। एसआईटी जांच की मांग के अलावा मामले का ट्रायल उत्तर प्रदेश से बाहर करवाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने गवाह का बयान दर्ज हो और आरोपियों की शिनाख्त परेड कराई जाए।
इस महीने की शुरुआत में आरोपी ने एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में लिंचिंग में शामिल होने की बात कबूली थी साथ ही उसने ये भी बताया था कि किस तरह कोर्ट में गलतबयानी कर उसे जमानत मिल गई। पड़ताल में पुलिस जांच में भी कई खामियां नजर आई थीं। पुलिस एफआईआर में इसे रोड रेज का मामला बताया गया था।
Published: 13 Aug 2018, 9:24 AM IST
आरोप है कि 64 वर्षीय समीउद्दीन और कासिम कुरैशी की 18 जुलाई को यूपी के हापुड़ में कुछ व्यक्तियों के समूह ने उन दोनों के कथित गौ वध में शामिल होने के संदेह में कथित रूप से पिटाई की थी। इस पिटाई में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गये थे और कुरैशी की बाद में मृत्यु हो गयी।
बता दें कि पिछले महीने मॉब लिंचिंग मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा था कि कोई भी शख्स कानून को किसी भी तरह से हाथ में नहीं ले सकता। कानून व्यवस्था को बहाल रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा गंभीर अपराध है।
Published: 13 Aug 2018, 9:24 AM IST
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Published: 13 Aug 2018, 9:24 AM IST