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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ED को नोटिस, मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था।

आपको बता दें, अब्बास अंसारी पर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को धमकी देकर पैसे वसूलने के आरोप लगा है। पत्नी चित्रकूट जिला जेल में उनसे मिलने आती थी, जहां वह बंद हैं।

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इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

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