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दिल्ली: सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बीमारी के चलते शर्तों के साथ मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

सत्येंद्र जैन को यह जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। गुरुवार को वह जेल के बाथरुम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को यह जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दिया गया है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। गुरुवार को वह जेल के बाथरुम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वत्रंत मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।

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कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। स्वास्थ्य कारणों से दी गई जमानत की शर्तों के मुताबिक, वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे। वह किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहेंगे।

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