सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट जमा करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों को शिकायत की प्रतीक्षा किये बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया।
Published: undefined
सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के कथित बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में धर्म की परवाह किये बिना कार्रवाई की जानी चाहिए।
Published: undefined
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और पुलिस को औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना भड़काऊ भाषणों के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हेट स्पीच के मामलों में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने में विफलता अदालत की अवमानना मानी जाएगी।
Published: undefined
कोर्ट ने देश में लगातार सामने आ रही हेट स्पीच की घटनाओं पर कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है। हमने ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी। अदालत ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। इस तरह के भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के हेट स्पीच परेशान करने वाले हैं, खासकर ऐसे देश के लिए जो एक लोकतांत्रिक और धर्म-तटस्थ देश है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined