सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार कर घर को नहीं गिराया जा सकता है। घर ही उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा होता है। इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है।
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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं।"
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आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा, "ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं।"
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कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी और आरोपी को सजा दी जाए न कि उसके परिवार को। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और तमाम भाजपा की सरकारें इसका अनुसरण करते हुए ये कुकृत्य को बंद करेंगी।"
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने इस(भाजपा) सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे।"
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