विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने छात्रों को चेतावनी जारी कर 'डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस', वर्धा (महाराष्ट्र) में प्रवेश नहीं लेने के लिए आगाह किया है। यूजीसी ने इस संस्थान को अमान्य बताया है और कहा है कि यह यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन है।
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यूजीसी द्वारा आज, 19 जुलाई 2022 को जारी एक पब्लिक नोटिस के अनुसार महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित ‘डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस (अ वर्चुअल मेटा यूनिवर्सिटी)’ द्वारा यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए कई कोर्सेस/प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। आयोग के नोटिस के मुताबिक स्थित ‘डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस’ न तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल है और न ही इसे यूजीसी नियमों के अनुसार डिग्री देने की अथॉरिटी है।
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रिपोर्ट के अनुसार, यूजीसी से इस फेक यूनिवर्सिटी को ‘सेल्फ स्टाइल्ड इंस्टीट्यूशन’ करार देते हुए सभी स्टूडेंट्स को सावधान किया है कि वे ‘डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस’ में दाखिला न लें। साथ ही, यूजीसी के सचिव रजनीश जैन की तरफ जारी इस नोटिस में कहा गया है कि यह संस्थान न तो आयोग के सम्बन्धित नियमों के अनुसार स्थापित किया गया है और न ही अपने नाम में ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द के इस्तेमाल का अधिकारी है।
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