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"क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं", संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच कर रहे पुलिसकर्मी

सूत्र ने कहा, ''हमने वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिए हैं और टीमें उन्हें स्कैन कर रही है। हमने फुटेज के आधार पर आरोपियों से पूछताछ भी की है और अभी तक क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है।''

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

सूत्र ने कहा, ''हमने वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिए हैं और टीमें उन्हें स्कैन कर रही है। हमने फुटेज के आधार पर आरोपियों से पूछताछ भी की है और अभी तक क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है।''

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2001 के संसद हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में प्रवेश करने में कामयाब रहे दो लोगों की पहचान मैसूर के निवासी मनोरंजन डी और सागर शर्मा के रूप में की गई है।

मनोरंजन कर्नाटक से इंजीनियरिंग का छात्र है, शर्मा का विजिटर पास कर्नाटक के मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर जारी किया गया था।

अन्य दो, एक पुरुष और एक महिला, जो संसद के बाहर कलर्ड फ़्लेयरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनकी पहचान हरियाणा के जिंद निवासी नीलम और महाराष्ट्र के लातूर निवासी अमोल शिंदे के रूप में की गई है।

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मनोरंजन, शर्मा, नीलम और शिंदे के फोन लेकर भागे संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के कथित मास्टरमाइंड ललित झा ने कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के छठे आरोपी महेश कुमावत को भी आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

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14 दिसंबर को, उसी अदालत ने चारों आरोपियों सागर, मनोरंजन डी, नीलम और अमोल को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इन चारों को 13 दिसंबर को संसद परिसर से गिरफ्तार किया गया था।

झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 जोड़ने का फैसला किया है।

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उनके और झा के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 120-बी, 452, 153, 186 और 353 के साथ-साथ यूएपीए की धारा 16 और 18 भी शामिल हैं।

झा ने संसद के बाहर अमोल और नीलम के विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाने के बाद वीडियो को कई लोगों के साथ साझा भी किया और उन्हें इसे प्रसारित करने के लिए कहा।

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