लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षर से 26 जून को एक अधिसूचना भी जारी कर दी। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नौ जून, 2024 से प्रभावी रहेगा।
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अधिसूचना में कहा गया है कि स्पीकर ने पार्लियामेंट एक्ट,1977 के तहत विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते की धारा-2 के संदर्भ में, लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 9 जून, 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है।
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कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) भर्तृहरि महताब को एक पत्र भेज कर कांग्रेस के इस फैसले के बारे में उन्हें अवगत कराया था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ओम बिरला ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने का फैसला किया।
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बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया गया था। कांग्रेस ने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र भेजकर इसकी जानकारी भी दी थी। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चयन हो जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी।
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