हालात

शिमला मस्जिद विवादः हिंसक प्रदर्शन के लिए VHP नेताओं और पूर्व पार्षदों पर केस दर्ज, पुलिस समेत 10 लोग हुए थे घायल

शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि यह शांति भंग करने के लिए पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन था। हिंसा भड़काने वाले लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) एकत्र कर लिए गए हैं, जिसके आधार पर और मामले दर्ज किए जाएंगे।

शिमला में हिंसक प्रदर्शन के लिए VHP नेताओं और पूर्व पार्षदों पर केस दर्ज, पुलिस समेत 10 लोग हुए थे घायल
शिमला में हिंसक प्रदर्शन के लिए VHP नेताओं और पूर्व पार्षदों पर केस दर्ज, पुलिस समेत 10 लोग हुए थे घायल फोटोः सोशल मीडिया

हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के विवादित अवैध हिस्से को गिराने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेताओं, पूर्व पार्षदों और पंचायत प्रमुखों सहित 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

Published: undefined

प्रदर्शनकारियों की 11 सितंबर को सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पत्थरबाजी की, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं और लाठियां बरसाईं। इस झड़प में पुलिस और महिलाओं समेत करीब 10 लोग घायल हो गए थे।

Published: undefined

शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन को भड़काने वाले लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) एकत्र कर लिए गए हैं, जिसके आधार पर और मामले दर्ज किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीर में साक्ष्य मौजूद हैं, जिनमें लोगों के हाथों में पत्थर देखे जा सकते हैं और ये पत्थर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर फेंके गए।

Published: undefined

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अब तक जिन 50 लोगों की पहचान कर आठ मामले दर्ज किए हैं, उनमें विहिप के नेता, पंचायत प्रमुख, पूर्व पार्षद और दुकानदारों के अलावा चौपाल और ठियोग इलाके के लोग शामिल हैं। एसपी ने कहा, ‘‘यह शांति भंग करने के लिए पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन था। सोशल मीडिया पर पूरी घटना को भड़काने वालों की पहचान कर ली गई है और उनके कृत्य और आचरण से पता चलता है कि वे अपराध में कैसे शामिल थे।’’

Published: undefined

प्रदर्शनकारियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (1) (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), 196 (2) (पूजा स्थल पर अपराध), 189 (गैर कानूनी रूप से जमा होना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 61 (2) (आपराधिक साजिश और हमला), 353 (2) (धर्म के बारे में गलत जानकारी फैलाना), 223 (लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना) और 132 (लोक सेवक पर हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined