शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 23 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में हालात ठीक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस की कार्यशाली पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि प्रदर्शनस्थल को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश भी नहीं दिया लेकिन साफ किया कि वह सिर्फ शाहीनबाग खाली कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है और बाकी घटनाओं पर नहीं।
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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शन कारियों से बातचीत करने के लिए वार्ताकार नियुक्त किए थे। वार्ताकार संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह ने शाहीन बाग जाकर प्रदर्शनकारियों से बात की थी। वार्ताकारों ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी दाखिल की थी।
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इससे पहले वार्ताकारों की मदद कर रहे पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने शाहीन बाग में सड़क अवरोध पर एक हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में वजाहत हबीबुल्लाह ने रोड बंद के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है। पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास 5 रास्तों को बंद कर रखा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।
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