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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, वाराणसी कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे की मांग खारिज की

कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील और समर्थकों में निराशा व्याप्त हो गई है।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, वाराणसी कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे की मांग खारिज की
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, वाराणसी कोर्ट ने पूरे परिसर के सर्वे की मांग खारिज की फोटोः सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में शुक्रवार को हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। वाराणसी कोर्ट के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों और समर्थकों ने उच्च न्यायालय में जाने की बात कही है।

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सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील और समर्थकों में निराशा व्याप्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है।

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कोर्ट के फैसले पर हिन्दू पक्ष के मुख्य अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी और हिंदू पक्ष अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि हमारी ओर से दी गई अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब हम इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे। हमारी मांग थी कि एएसआई द्वारा पूरे परिसर की सर्वे कराई जाए।

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रस्तोगी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 4 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई एएसआई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त सर्वे मंगाने का अधिकार है। इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद उच्च न्यायालय जाएंगे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि अतिरिक्त सर्वे की जो मांग की गई थी, उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हमारी मांग थी कि ज्ञानवापी परिसर के बचे हुए इलाके का भी सर्वे कराया जाए।

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कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है। इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की थी। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है। इससे पहले जिला अदालत के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के बाद, एएसआई ने यह निर्धारित करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था। एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी।

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