दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश अरविंद केजरीवाल के कई समन के बावजूद हाजिर नहीं होने पर ईडी द्वारा दायर याचिका पर दिया है। ईडी ने आप नेता पर शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजे गए समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
Published: undefined
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी किया जाता है। इससे पहले न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने कहा था कि उसने मामले में दलीलें पूरी कर ली हैं।
Published: undefined
दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
Published: undefined
इसके बाद ईडी ने केजरीवाल के हाजिर नहीं होने पर अदालत का रुख किया था। फिर 3 फरवरी को, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी), एसवी राजू ने अदालत के समक्ष ईडी की ओर से दलीलें दी थीं। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने आज अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को हाजिर होने के लिए समन जारी किया है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined