राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छह दिनों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
Published: undefined
दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में कहा है कि धारा 163 लागू होने के बाद दिल्ली में किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की मनाही रहेगी। कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, शाही ईदगाह, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति नाजुक बनी हुई है।
Published: undefined
इसके अलावा, डुसू के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था में खलल पड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। नोटिस में कहा गया है कि दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीआईपी लोगों की आवाजाही रहेगी। जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
Published: undefined
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही के दौरान उनकी चेकिंग पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया।
Published: undefined
दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने भी धारा 163 का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined