महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक-5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन मंदिरों और स्कूलों को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरु कर दिया जेगा। इसके अलावा सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी नियमों के तहत खोले जा सकेंगे।
बुधवार को महाराष्ट्री की उद्धव सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों, सिनेमा घरों और स्कूलों पर लगी पाबंदी में कोई ढील नहीं दी गई है। ध्यान रहे कि देश के कई राज्यों में 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इस पर पाबंदी रहेगी।
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महाराष्ट्र में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर भी अभी पाबंदी है और नए दिशा निर्देशों में भी इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। अलबत्ता शिक्षकों को 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल जाने की अनुमति दे दी गई है।
इसके अलावा राज्य में 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवाएं शुरु करने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में राज्य के शहरी विकास विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। वहीं स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद ये बाजार कल से खुल सकेंगे। लेकिन, कन्टेनमेंट जोन में यह पाबंदी जारी रहेगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे। सरकार ने दुकानों के खोले जाने के समय तय कर दिए हैं और अब यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
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