कर्नाटक के दलबदलू 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोग्य ही करार दिया है। लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में विधायकों को अयोग्य करार देने के कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटा दी। अब यह 17 विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं।
कर्नाटक में इन 17 में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव है। बाकी की दो 2 सीटों- मस्की और राजराजेश्वरी से जुड़ी याचिकाएं कर्नाटक हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। इसी टेंशन से निपटने की कवायद में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने आनन-फानन ऐलान कर दिया कि ये सभी 17 विधायक गुरुवार को बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ कर्नाटक में बीजेपी का खेल भी खुल गया है।
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गौरतलब है कि कुछ महीने पहले हुए नाटकीय घटनाक्रम में इन विधायकों ने पाला बदल लिया था, जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई थी। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहने पर कुमारस्वामी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। उसी समय स्पीकर ने 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया तो बीजेपी ने आसानी से सरकार बना ली।
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इन विधायकों को अयोघ्य करार दिए जाने के बाद 225 सदस्यों वाली विधानसभा की संख्या 207 हो गई और बहुमत 104 पर आ गया। बीजेपी के पास 106 विधायकों का समर्थन था, जिसमें उसके 105 थे और एक अन्य। ऐसे में उसकी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन अब उप चुनाव में 15 सीटें भरने के बाद बहुमत आंकड़ा 112 हो जाएगा, ऐसे में बीजेपी को सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 6 सीटों पर अपने विधायकों की जीत सुनिश्चित करानी होगी। कर्नाटक
विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि शाम तक इंतजार करें। और शाम होते-होते उन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी अयोग्य 17 विधायक गुरुवार को बीजेपी में शामिल होंगे।
यहां गौरतलब है कि जिन 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है फिलहाल उनमें से 3 सीटों पर जेडीएस और 12 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। यानी इन सीटों पर जेडीएस और कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। ऐसे में इनमें से कम से कम 7 सीटें जीतना बीजेपी के लिए टेढी खीर है।
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