आम्रपाली समूह के खिलाफ नियमित सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीएमडी समेत तीन निदेशकों को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा, निदेशक शिव प्रिया और एक अन्य निदेशक अजय कुमार को जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन डायरेक्टरों ने साल 2015 से अपने अकाउंट तक तैयार नहीं किए। इन पर घर खरीददारों के पैसे दूसरी जगह लगाने का भी आरोप है। जब तक ऑडिटर्स के जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराते, तब तक तीनों डायरेक्टर जेल में रहेंगे।
Published: 09 Oct 2018, 7:18 PM IST
इस दौरान कोर्ट ने बिल्डर को फटकार भी लगाई और कहा कि कोर्ट के साथ ‘हाइड एंड सीक’ ना खेले। कोर्ट ने कहा बिल्डर जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह कोर्ट की गरिमा के साथ खिलवाड़ है।
अगस्त में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के ऑडिटर को कहा था कि वह जांच कर बताएं कि आखिर खरीददारों के 2500 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गए? कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कंपनी की कारगुजारी पूरी तरह से गलत और अनुचित थी।
Published: 09 Oct 2018, 7:18 PM IST
वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की बिना बिकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इनमें 5,000 फ्लैट, जमीन और एफएआर शामिल हैं। दोनों विकास प्राधिकरणों ने सुप्रीम कोर्ट और एनबीसीसी को यह जानकारी दे दी है। नोएडा के विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाउसिंग) संतोष सिंह ने बताया कि शहर के सेक्टर-76 में आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट में 10 एकड़ जमीन पर कंपनी की ओर से न तो निर्माण किया गया है और न ही किसी को बेची है। इस परियोजना में 2.75 के आधार पर एफएआर अनुमन्य है। एफएआर का भी 30 फीसदी हिस्सा अभी बाकी है। प्राधिकरण ने यह जमीन जब्त कर लिया है।
बता दें कि आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के जहानाबाद सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन हार गए थे। इसके बाद दो बार राज्यसभा में पहुंचने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं मिली थी।
Published: 09 Oct 2018, 7:18 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 09 Oct 2018, 7:18 PM IST