उत्तर प्रदेश की जेलों में 10,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों और दोषियों को या तो अंतरिम जमानत या पैरोल दी गई है ताकि कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अधिक भीड़ भाड़ वाली जेलों से भीड़ कम हो सके। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में किया गया है।
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जेल विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, लगभग 8,463 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है, जबकि 1,660 दोषियों को छह सप्ताह की पैरोल दी गई है। 71 केंद्रीय और राज्य जेलों से रिहा किए गए कुल 10,123 कैदियों में से अधिकतम 704 विचाराधीन कैदी गाजियाबाद जिला जेल से, अलीगढ़ में 445, लखनऊ में 398 और गौतम बुद्ध नगर में 397 अंतरिम जमानत पर रिहा हुए है। राज्य भर की जेलों में एक लाख से ज्यादा कैदी बंद हैं।
विभाग 54 अस्थायी जेलों के साथ आया था, जहां नए मामलों में गिरफ्तार संदिग्धों को स्थायी जेलों में ले जाने से पहले 14 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। विभाग ने एक बयान में कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के 24,000 से अधिक कैदियों को टीका लगाया गया है।
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इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी और राज्य के महानिदेशक (कारागार) आनंद कुमार की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुपालन में पात्र कैदियों की सूची मांगी थी।
इसी तरह की कवायद पिछले साल पहली कोविड 19 लहर के दौरान की गई थी जब 11,000 कैदियों को पैरोल दी गई थी।
कई कैदी पैरोल के चलते भाग गए थे जिसके बाद उनका पता लगाने और उन्हें वापस लाने का प्रयास किया गया।
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