शारदा चिट फंड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार होने से बचने के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राजीव कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वकीलों की हड़ताल के चलते वे राजकीय अदालत में गुहार नहीं लगा सके।
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सुप्रीम कोर्ट ने कुमार के वकील को तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए अदालत के महासचिव के पास जाने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट 17 मई को राजीव कुमार को दी गई अंतरिम राहत हटा दी थी, और कुमार को बचाव के लिए उचित न्यायिक कदम उठाने के लिए सात दिनों का समय दिया था।
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सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर शक्तिशाली राजनेताओं को बचाने के लिए चिट फंड घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राजीव कुमार को राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की थी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट राजीव कुमार को दी गई अंतरिम राहत हटा दी थी, और उन्हें उचित न्यायिक कदम उठाने के लिए सात दिनों का समय दिया था।
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