शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा आज समाप्त हो गई है।
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याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने पाया कि कुमार की याचिका विचारणीय नहीं है और अदालत इस पर समय बर्बाद नहीं करेगी। राजीव कुमार ने कोर्ट में राज्य में वकीलों की हड़ताल का हवाला दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप वहां व्यक्तिगत रूप से जज के सामने पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कुमार की याचिका केवल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ द्वारा सुनी जाएगी। अरुण मिश्रा ने कहा, “इस मामले पर एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। राजीव कुमार की याचिका इस अदालत में दायर नहीं की जानी चाहिए।”
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बता दें कि सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर शक्तिशाली राजनेताओं को बचाने के लिए चिट फंड घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की थी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट राजीव कुमार को दी गई अंतरिम राहत हटा दी थी, और उन्हें उचित न्यायिक कदम उठाने के लिए सात दिनों का समय दिया था।
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