शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। राजीव कुमार के खिलाफ यह लुक आउट नोटिस सीबीआई के प्रस्ताव पर जारी किया गया है। लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद अब राजीव कुमार देश छोड़कर जा नहीं सकते हैं। अगर वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इमीग्रेशन अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंप देंगे। इमीग्रेशन ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
Published: 26 May 2019, 2:17 PM IST
इस मामले में राजीव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिक दायर की थी, जो कोर्ट से खारिज हो गई थी। कोर्ट ने राजीव कुमार को कोलकाता की कोर्ट में याचिका लगाने को कहा था। इसके बाद राजीव कुमार ने बारासात की निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, वह याचिका भी खारिज हो गई थी।
Published: 26 May 2019, 2:17 PM IST
शारदा चिट फंड मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को हटा दी थी। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह फैसला 7 दिन तक बाद लागू होगा। इस बीच कोर्ट ने राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल में जाकर कानूनी रहात लेने के लिए कहा था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की गुहार लगाई थी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई थी।
Published: 26 May 2019, 2:17 PM IST
गौरतलब है कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार पर करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सबूतों को मिटाने का आरोप है। सीबीआई का आरोप है कि ताकतवर नेताओं को बचाने के लिए कुमार घोटाले से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी।
Published: 26 May 2019, 2:17 PM IST
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Published: 26 May 2019, 2:17 PM IST