रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके कानूनी सलाहकारों पर 'जांच में हस्तक्षेप करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने' का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि वे इन चीजों को अदालत के संज्ञान में लाएंगे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की ओर से केस लड़ रहे वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा है कि दिवंगत अभिनेता के परिजन और वकील केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच और एम्स की फॉरेंसिक टीम द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पर संदेह जता रहे हैं।
मानेशिंदे ने कहा, "सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से दोनों मामलों की जांच कर रही है और माना जाता है कि एजेंसी में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।"
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उन्होंने कहा कि उन्हें ये बातें परेशान कर रही हैं कि सुशांत के परिवार और उनके वकील 'जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं'। जांच के दौरान संभावित गवाहों पर दबाव डाला गया। एम्स की टीम से बात करके उन पर दबाव डाला और कथित तौर पर बातचीत का ऑडियो मीडिया को जारी किया गया।
मानेशिंदे ने कहा, "सुशांत के परिवार के वकील (विकास सिंह) ने कहा है कि वह सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए परिवार द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते से जांच कराने के लिए सीबीआई निदेशक से मिलने जा रहे हैं। मीडिया के जरिए ऐसी खबरें पढ़कर परेशान हूं कि मनमाफिक नतीजे पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।"
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उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि ऐसे 'और प्रयास' इस दिशा में किए जाते हैं, तो वे इसे उपयुक्त न्यायालयों के ध्यान में लाएंगे। मानेशिंदे का यह बयान मुंबई स्पेशल कोर्ट द्वारा रिया और शोविक की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाए जाने के बाद आया है।
इसी बीच सुशांत की बहनें- प्रियंका सिंह (नई दिल्ली) और मीतू सिंह (मुंबई) ने रिया द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने उन पर फर्जी पर्चा बनवाने का आरोप लगाया है।
सुशांत की बहनों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि शिकायत और प्राथमिकी से पता चलता है कि यह कोई सं™ोय अपराध नहीं है, जो दवाएं तरुण कुमार ने दीं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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मानेशिंदे ने कहा कि रिया द्वारा की गई इस शिकायत को भी सीबीआई के पास भेज दिया गया है। रिया और शोविक उन 20 लोगों में हैं जिन्हें एनसीबी ने की सुशांत के मामले से जुड़े ड्रग एंगल की जांच के लिए गिरफ्तार किया है। रिया और शोविक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर 29 सितंबर को अंतिम सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।
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