भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को मुंबई के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के मुताबिक, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1 हजार रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं।
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पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने से रोक लगा दी गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक में ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग अपने खातों से पैसे निकलने के लिए बैंक पहुंच गए हैं।
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हालांकि, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि पीएमसी बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है। यह प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे।
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आरबीआई ने बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 की अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग नियमों के उल्लंघन को लेकर सहकारी बैंक पर पाबंदियां लगाई हैं। इसके साथ ही आरबीआई पीएमसी बैंक की लेनदेन पर कड़ी नजर रखेगा।
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