डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में सोमवार को चार और दूसरे दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया गया है। आज हुए सुनावाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई।
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इससे पहले राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या करने के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। बता दें कि इस मामले में सजा का ऐलान पहले 12 अक्टूबर को किया जाना था लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला 18 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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बता दें कि इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है और वह अभी हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
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