कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से पंद्रह दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह लॉकडाउन फिलहाल 24 मई की सुबह तक जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य में शादी समारोहों पर 31 मई तक पाबंदी लगाई गई है। राजस्थान के गृह विभाग ने लॉकडाउन को लेकर गाइलाइंस भी जारी कर दी हैं।
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सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोहों में किसी भी डीजे, बारात या प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। घर में या कोर्ट में शादी करने के लिए अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी की ही इजाजत होगी। इसके लिए शादी की सूचना सरकारी पोर्टल पर देनी होगी।
सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने की अनुमति होगी।
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गाइडलाइंस में कहा गया है कि लॉकडाउन में राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपने घरों में ही पूजा-इबादत करने की अपील की है। लॉकडाउन में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन बस, जीप या टैंपो जैसी सुविधाएं भी बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल सेवाओं में लगे वाहनों को ही एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने की छूट होगी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई प्रभावित नहीं होगी और ऐसा सामान ले जाने वाले वाहनों को राज्य से बाहर जाने की अनुमति रहेगी।
सरकार ने कहा है कि जहां तक संभव हो अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ कोई अटेंडेंट न आए, और अगर आता है तो उसे भी क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा।
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