राजस्थान के श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि विभाग के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जींस और टीशर्ट नहीं पहन सकते हैं। विभाग द्वारा 21 जून को जारी गए एक आदेश में कहा है कि ड्यूटी के दौरान अनौपचारिक पोशाक पहनने से रोकने को लेकर कर्मचारियों को दिए गए नोटिस के बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन जारी रखा है। आदेश में शर्ट और ट्राउजर पहने के लिए कहा गया है।
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आदेश में कहा गया है कि जींस और टीशर्ट जैसे पहनावे कार्यालय की गरिमा के खिलाफ होते हैं और शालीन नहीं दिखते हैं। आदेश जारी करने वाले श्रम आयुक्त गिरिराज सिंह कुशवाहा ने कहा, “यह सम्मानित तरीके से कार्यालय आने का एक सुझाव है। पोशाक व्यक्ति के कार्यालय में कर्मचारी होने का प्रतीक होना चाहिए, न कि एक मेहमान जैसा दिखना चाहिए।” उन्होंने कहा कि अधिसूचना में किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इसे ड्रेस कोड नियम नहीं कहा जा सकता है।
श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर राजस्थान कर्मचारी महासंघ नाराज है। इस आदेश को अलोकतांत्रिक बताया गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का आदेश नहीं जारी किया जा सकता है। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, “हम श्रम आयुक्त के आदेश को रद्द करने के लिए एक ज्ञापन सौंपेंगे।”
राजस्थान सरकार ने मार्च के महीने में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका विरोध होने के बाद आदेश को वापस ले लिया गया था।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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