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कुतुब मीनार मामला: साकेत कोर्ट का ASI को नोटिस, 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, जानें क्या है कुंवर महेंद्र का दावा

कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने खुद को तोमर राजा का वंशज बताते हुए कहा है कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में पार्टी बनाया जाए।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर डाली गई पुनर्विचार याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी किया है। अब साकेत कोर्ट इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने कोर्ट में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

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गौरतलब है कि 20 सितंबर को कुतुब मीनार परिसर से जुड़ी एक याचिका को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज किया था वह कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दायर की थी। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने खुद को तोमर राजा का वंशज बताते हुए कहा था कि उनको कुतुब मीनार से जुड़े केस में पार्टी बनाया जाए।

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महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह का दावा है कि आगरा से मेरठ तक की जमीन पुश्तैनी है। इसलिए कुतुब मीनार के आसपास की जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। हालांकि इस दावे का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरोध कर रहा है। बता दें कि कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है।

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