देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। जिसे लेकर राज्यों ने धीरे धीरे पाबंदिया लगानी शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में मास्क पहनने को लेकर आदेश जारी किया है। मान सरकार ने कहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है।
Published: undefined
पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लोगों को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का उपयोग जरूर करें।
पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, टैक्सी इत्यादि में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इसके लावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोरों, स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और बंद जगहों पर होने वाली भीड़ में भी फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
Published: undefined
इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोनो वायरस के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया था. दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया था. दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined