पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को 30 अप्रैल तक राजनीतिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और कहा कि राजनीतिक नेताओं सहित आदेश के सभी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
Published: 07 Apr 2021, 5:17 PM IST
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के विस्तार की भी घोषणा की। इसे पहले राज्य के 12 जिलों में लागू किया गया था, अब पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार और शादियों में शामिल होने वालों की संख्या को घटाकर इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 कर दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
Published: 07 Apr 2021, 5:17 PM IST
सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पंजाब में 85 प्रतिशत से अधिक मामले यूके स्ट्रेन के हैं, जो अधिक संक्रामक और खतरनाक हैं। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वे तम्बूओं के मालिकों समेत सभाओं के आयोजकों और प्रतिभागियों के खिलाफ मामले दर्ज करें, जो इस तरह के समारोहों का आयोजन करते हैं।
Published: 07 Apr 2021, 5:17 PM IST
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यहां तक कि आयोजन स्थल के मालिक, जो इस तरह के आयोजनों के लिए जगह प्रदान करेंगे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा । उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उनके स्थानों को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 30 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल समारोहों और अन्यय संबंधित समारोहों की अनुमति नहीं होगी। सीएम ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को भी रात के कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: 07 Apr 2021, 5:17 PM IST
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Published: 07 Apr 2021, 5:17 PM IST