राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पॉक्सो कानून को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जारी किए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार यानी 21 अप्रैल को नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में और कठोर प्रावधानों को शामिल करते हुए ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पोक्सो) अधिनियम को संशोधित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी।
Published: 22 Apr 2018, 2:14 PM IST
राष्ट्रपति ने भगोड़े साबित हुए आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार यानी 21 अप्रैल को पॉक्सो कानून संशोधन के अलावा एक और अध्यादेश पारित किया था, जिसके तहत देश छोड़कर भागने वाले बैंकों के बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को जब्त कर बकाएदारों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: 22 Apr 2018, 2:14 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 22 Apr 2018, 2:14 PM IST