विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रहे तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केरल के डॉक्टर जग्गू स्वामी और बीडीजेएस के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली को पूछताछ के लिए तलब किया है। जग्गू कोटिलिल उर्फ जग्गू स्वामी कोच्चि में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं, जबकि तुषार वेल्लापल्ली भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष हैं।
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सूत्रों ने कहा कि उन्हें पिछले महीने मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के साथ कथित संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दोनों को 21 नवंबर को हैदराबाद में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एसआईटी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
एसआईटी की सदस्य नलगोंडा जिले की पुलिस अधीक्षक रेमा राजेश्वरी के नेतृत्व में एक टीम ने केरल में पांच दिन की जांच के बाद नोटिस जारी किया। टीम ने अलप्पुझा में तुषार की अनुपस्थति में उनके घर पर नोटिस दिया। तुषार का संगठन बीडीजेएस केरल में बीजेपी का सहयोगी है।
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तुषार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। तीनों आरोपियों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों के साथ उन्हें दलबदल करने का लालच देने की कोशिश की।
फरार बताए जा रहे जग्गू स्वामी के कार्यालय और घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पुलिस टीम उनसे पूछताछ करने के लिए केरल में थी, क्योंकि मुख्य आरोपी रामचंद्र भारती ने कथित तौर पर कबूल किया था कि जग्गू स्वामी उस नकदी से जुड़ा था, जिसे टीआरएस विधायकों को प्रलोभन के रूप में देने का वादा किया गया था।
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पुलिस ने जग्गू के घर और कार्यालय से कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। अधिकारियों ने उसके तीन साथियों से भी पूछताछ की। एसआईटी ने करीमनगर के एक वकील भुसारापु श्रीनिवास को भी नोटिस दिया है, जो तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय के दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं। जांच दल ने उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है।
श्रीनिवास ने कथित तौर पर तीन आरोपियों में से एक सिंहयाजी के हवाई यात्रा का खर्च उठाया था। मामले में रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, सिम्हायाजी और नंदकुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया गाय था, जब वे कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे।
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साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले को सीबीआई को सौंपने की भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया था और पहले से गठित एसआईटी को जांच करने को कहते हुए कहा कि एक न्यायाधीश मामले की जांच की निगरानी करेंगे।
अदालत ने एसआईटी को जांच की प्रगति पर 29 नवंबर को रिपोर्ट देने को कहा है। राज्य सरकार ने नौ नवंबर को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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