बिहार में 25 अक्टूबर से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, 25 अक्टूबर से हर प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
अधिसूचना के मुताबिक, “सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि बायो वेस्ट के संग्रहण और भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाले 50 माइक्रोन से अधिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही सभी प्रकार के खाद्य और अन्य पदार्थ की पैकेजिंग, दूध और पौधे उगाने के इस्तेमाल में आने वाले बैग भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।”
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि पॉलीथिन के उत्पादन या बार-बार इस्तेमाल पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, सरकार ने व्यापारियों को राहत देते हुए स्टॉक को खपाने के लिए 60 दिनों की मोहलत भी दी है। 15 दिसंबर से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर दंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर यह प्रतिबंध 24 सितंबर से लगने वाला था, लेकिन सरकार ने तैयारियों के लिए एक महीने का समय लिया था। राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि जरूरी नियमावली बनाने के बाद पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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इधर, पटना नगर निगम क्षेत्र ने भी अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को जागरूक करने का मन बनाया है। नगर निगम के उपायुक्त विशाल आनंद ने बताया कि नगर निगम बेहतर ढंग से कानून लागू करने के लिए अगले एक महीने तक लोगों को पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं करने, पॉलीथिन इस्तेमाल करने पर होने वाले दुष्प्रभावों आदि को लेकर जागरूक करेगा।
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