हाल ही में पारित हुए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण)अधिनियम, 2019 के कुछ अनुच्छेदों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शाहिद अली ने दायर की है। इस जनहित याचिका में इस अधिनियम की धारा 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई।
Published: 02 Aug 2019, 11:07 AM IST
इन धाराओं के तहत मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन तलाक कहना अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को पहले ही ‘असंवैधानिक’ घोषित किया था। हालांकि, बाद में केंद्र ने न केवल तीन तलाक को निरस्त और अवैध घोषित किया, बल्कि इसे दंडनीय अपराध के अंतर्गत भी रखा है। लेकिन इस अधिनियम में पति और पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
Published: 02 Aug 2019, 11:07 AM IST
याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान अधिनियम मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला है। इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी सप्ताह में सुनवाई कर सकती है।
गौरतलब है कि धारा 3 में यह कहा गया है कि किसी भी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में तलाक कहना अमान्य तथा गैर-कानूनी होगा। यह प्रावधान तो पूरी तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। पर इसके बाद अगली ही धारा 4 गंभीर विवाद की वजह बन चुकी है, जो यह कहती है कि ‘कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 में संदर्भित तलाक कहता है, तीन साल तक के कारावास के अलावा जुर्माने का भी भागी होगा।
बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा गया था, जिस पर उन्होंने मंजूरी की मोहल लगा दी। इससे पहले तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था।
Published: 02 Aug 2019, 11:07 AM IST
राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े थे। इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई थी। वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, जबकि विरोध में 100 वोट पड़े थे। जानिए इस बिल से जुड़ी अहम बातें:
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: 02 Aug 2019, 11:07 AM IST
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Published: 02 Aug 2019, 11:07 AM IST