दिल्ली से सटे नोएडा में क्रिसमस और नए साल के जश्न का आयोजन करना है तो पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्यक्रम को मौके पर ही बंद करा दिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी प्रकार के आयोजन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।
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नोएडा के जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे और नववर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन और वातानुकूलन सुविधा तथा अन्य इलेक्ट्रिक साजोसामान की व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। गौरतलब है कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोरोना के उसी वैरिएंट के तीन केस मिल गए हैं, जो इस समय चीन में कहर ढा रहा है।
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