नए साल के स्वागत की तैयारी में हर कोई जुटा हुआ है, लेकिन जश्न और तैयारियों के बीच नए साल में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। जो आपको जानना बेहद जरुरी है। अगर आप बदले हुए नियम से वाकिफ नहीं हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। चलिए आपको बताते है कि क्या क्या नियम बदलने वाले हैं।
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अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। ऐसे में पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पैन कार्ड के बिना अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है।
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2018-19 वित्त वर्ष के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करने पर 5000 रुपये का ही जुर्माना लगेगा। पहली जनवरी से जुर्माने की राशि बढ़ कर 10000 रुपये हो जायेगी।
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भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप और पिन बेस्ड कार्ड्स में बदलने के लिए कहा है। बैंक ने डेबिट कार्ड बदलने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा यानी आप उससे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
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1 जनवरी, 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनइएफटी के जरिये किये जाने वाले लेन-देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि 16 दिसंबर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजेक्शन सर्विस शुरू की गयी थी।
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1 जनवरी 2020 से 'सबका विश्वास स्कीम' बंद हो जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में सबका विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने Indirect tax के लंबित विवादों का निपटारा करने के लिए यह योजना बनाई थी। इस स्कीम की अवधि 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही है।
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नए साल में सोने की ज्वेलरी खरीदने के नियमों में बदलाव हो सकता है। सरकार नए साल से गहनों की हॉलमार्किंग जरूरी करने जा रही है। देश में नए नियम 15 जनवरी 2021 तक लागू होंगे। अभी तक सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है। सही हॉलमार्क नहीं होने पर ज्वेलर को नोटिस जारी किया जाएगा।
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1 जनवरी 2020 से सभी गाड़ियां महंगी होने जा रही है। नए साल में सभी ऑटो कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में बढ़तोरी करने वाली है। BS-VI लागू के बाद लागत बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी। मारुति और टाटा, ह्युंदई जैसी कंपनियां पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी दाम बढ़ाने की बात कही है।
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।
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