देश के अन्य हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली भी कोरोना के प्रकोप से पीड़ित है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली डिजास्टर प्रबंधन एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि यात्री रेल या हवाई जहाज या किसी भी अन्य साधन से दिल्ली आतेें हैं तो उन्हें सरकार द्वारा नियत केंद्रों पर क्वारंटीन में रहना होगा।
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मुख्य सचिव विजय देव के हस्ताक्षर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन यात्रियों को जिलाधिकारियों द्वारा चिह्नित सुविधा केंद्र पर ही क्वारंटीन में रहना होगा।
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