उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में चीनी मांझा की खरीद, बिक्री, और भंडारण करने वालों पर अब पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाएगा। आदेश जारी करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) (बरेली जोन), अविनाश चंद्र ने पुलिस विभाग को आदेश की घोषणा उन क्षेत्रों में करने का निर्देश दिया गया है, जहां लोग समूह में पतंग उड़ाते हैं और चीनी मांझा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं।
यह आदेश रक्षा बंधन से पहले आया है जब पतंग उड़ाने की गतिविधि काफी बढ़ जाती है और बाजारों में मांझे की बाढ़ आ जाती है, जिसमें प्रतिबंधित चीनी मांझा भी शामिल होता हैं जो अक्सर जीवन के लिए खतरा साबित होते हैं।
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इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जब साइकिल और दोपहिया वाहन पर सवार लोग पतंग के तार से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।
पिछले तीन महीनों में आरएसएस के दो पदाधिकारियों सहित पांच लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि जून में रामपुर जिले में एक युवक की मौत हो गई थी।
पिछले हफ्ते पतंग के मांझे से गला काटने से दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही चीनी मांझा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसकी बिक्री में तेजी जारी है, मुख्य रूप से इसकी कम लागत और बेहतर ताकत के कारण।
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बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने कहा कि जिले में पहले से ही चीनी मांझा के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन, आदेश मिलने के बाद अब प्रतिबंधित मांझा खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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