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पटना हाईकोर्ट के जज बोले- यहां भी बुलडोजर चलने लगा? तमाशा बनाया दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, देखें वीडियो

पटना हाईकोर्ट के जज ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की, "क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया। किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे।"

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो: IANS

पटना हाईकोर्ट के जज ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। इससे संबंधित एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पटना हाईकोर्ट के जज ने एक महिला के घर को कथित रूप से गिराने के लिए बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की, "क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया। किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे।"

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हाईकोर्ट के जज ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए अपने आदेश में लिखा कि पुलिस प्रशासन ने भू-माफिया से रिश्वत लेकर कानून का पालन नहीं किया और पीड़ित का घर बुलडोजर से गिरवा दिया। इसके साथ ही जज ने बेहद गुस्से में कहा कि अगर थाने पर ही सारे फैसले करने हैं तो सिविल कोर्ट को बंद करवा दीजिए। साथ ही जज ने पीड़ित पक्ष को इस बात का भी आश्वासन दिया कि इस विवाद में थाने समेत जिन भी अधिकारियों ने कानून के खिलाफ काम किया है, वो उनकी जेब से 5 लाख रुपये वसूल करवाएंगे।

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पटना हाईकोर्ट के जज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कई नेताओं और पत्रकारों ने भी शेयर किए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी कोर्ट की सुनवाई का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही श्रीनिवास ने ट्वीट कर लिखा, "जज साहब को लाखो सलाम। बुलडोजर बाबा को ये वीडियो दिखाया जाए।"

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न्यूज पोर्टल लोकमत हिंदी की खबर के मुताबिक पटना के अगमकुंआ थाने क्षेत्र एक घर को अवैध अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस पर भू माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मामले में सख्त होते हुए पटना हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए पीड़ित के पक्ष में आदेश जारी किया।

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