सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि द्वारा लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को जारी अवमानना नोटिस पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
आगे की कार्यवाही में रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में उपस्थित होने की छूट देते हुए, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि को प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और उनके विज्ञापनों को वापस लेने के संबंध में तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामा पेश करने को कहा। अदालत ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी का भी संज्ञान लिया।
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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण की "बिना शर्त और अयोग्य माफी" को खारिज कर दिया था और पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
पतंजलि ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई भी बयान नहीं देगी या कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या ब्रांडिंग नहीं करेगी और किसी भी रूप में मीडिया में चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेगी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के उल्लंघन के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन पर दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
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