गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को राज्यसभा से पास भी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा। जी हां जो खबरें आपको मिली हैं इस प्रस्ताव के बारे में वो पूरी तरह से सही नहीं है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है।
Published: 05 Aug 2019, 8:53 PM IST
सुभाष कश्यप कहना है कि अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। अमित शाह के बयान के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। 370(1) में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 35ए के बारे में यह तय नहीं है कि वह खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।
Published: 05 Aug 2019, 8:53 PM IST
बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त (सोमवार) को राज्यसभा में दो अहम संकल्प पेश किए। इस संकल्प में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने का संकल्प शामिल है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस प्रदेश की अपनी विधायिका होगी। जबकि लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।
Published: 05 Aug 2019, 8:53 PM IST
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Published: 05 Aug 2019, 8:53 PM IST