बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई, जिसके अनुसार राज्य में 11 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना 24 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसी प्रकार 29 सितंबर को दूसरे चरण का, जबकि 8 अक्टूबर को तीसरे, 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर को पांचवें, 3 नवंबर को छठे, 15 नवंबर को सातवें और 24 नवंबर को आठवें चरण का मतदान होगा। इसी तरह 29 नवंबर को नौवें चरण, 8 दिसंबर को दसवें और 12 दिसंबर को 11वें तथा अंतिम चरण के मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ क्षेत्रों में अंतिम चरणों में मतदान होंगे।
बता दें कि बिहार में छह पदों के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव होने हैं। इनमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल की मंगलवार की हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई।बिहार में वर्ष 2016 में गठित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरियां जून महीने में भंग कर दी गई हैं। जून के पहले कोरोना के कारण चुनाव कराना संभव नहीं था। जून के बाद पंचायत चुनाव तक पंचायत परामर्शी समिति काम कर रही है।
गौरतलब है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्य इस समय भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद राज्य में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं। राज्य के 16 जिलों की 32 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जबकि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच, आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ प्रभवित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राज्य में पंचायत चुनावों में सबकी भागीदारी कैसे हो पाएगी।
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