नागरिकता संशोधन विधेयक का राज्यसभा में विरोध करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि, ‘हम लोगों के पास एक नागरिकता कानून है जिसके तहत छह तरीके से किसी को नागरिकता दी सकती है। जिसमें जन्म से नागरिकता, खानदान के आधार पर नागरिकता, रजिस्ट्रेशन के जरिये नागरिकता, प्राकृतिक तरीके से नागरिकता और भौगोलिक क्षेत्रों के मिलाए जाने के बाद दी जाने वाली नागरिकता शामिल है।‘ पी चिदंबरम ने कहा कि ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। अब सरकार इसमें एक नयी श्रेणी शामिल कर रही जिसमें उसने सत्ता द्वारा उत्पीड़ित और भय के सताए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान बनाया है।
Published: undefined
उन्होंने कहा कि, ‘और अब सरकार संसद से एक ऐसे विधेयक को समर्थन देने की मांग कर रही है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है।‘ उन्होंने कहा कि ‘हम जनता द्वारा चुने लोग हैं। संविधान खुद हमसे किसी विधेयक की संवैधानिकता के बारे में पूछता है। क्योंकि हमारी उसी चीज को पास करने की जिम्मेदारी है जो संवैधानिक हो। हम में से सब लोग वकील नहीं हैं और सभी को वकील होना भी नहीं चाहिए। हममें सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग होने चाहिए। और जब हर क्षेत्र के लोग होते हैं तो हमारे पास यह परखने का एक सामूहिक विवेक और चेतना होती है कि यह संवैधानिक है भी या नहीं।‘
पूर्व वित्तमंत्री ने कहा, ‘हम इस सदन में क्या कर रहे हैं? या दूसरे सदन में जो किया और अब यहां कर रहे हैं। वह यह कि अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से बच रहे हैं और उसे तीन दूसरी संस्थाओं के हवाले कर दे रहे हैं। हम जो यहां कर रहे हैं वह यह कि इस मुद्दे को जजों की गोदी में सौंप दे रहे हैं। क्या यह चीज यहीं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। यह निश्चित रूप से जजों के पास जाएगी। और यह बात सही है कि जज लोग सम्माननीय हैं लेकिन वे चुने गए लोग नहीं हैं। और फिर गैर चुने हुए जज और गैर चुने गए वकील आखिरी तौर पर इस बात का फैसला करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वह संवैधानिक है या नहीं? यह संसद के गाल पर तमाचा होगा।‘
Published: undefined
उन्होंने कहा कि ‘सांसदों से असंवैधानिक चीज को पारित करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद उसे न्यायपालिका के पास भेज दिया जाएगा और उसके बाद जज और वकील तय करेंगे कि आप ने जो किया है वह संवैधानिक है भी या नहीं। यह जानते हुए कि यह विधेयक असंवैधानिक है सरकार इसको सिर्फ इसलिए ले आई है जिससे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। यह बेहद दुखद दिन है। अच्छी बात यह है कि आप संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं और केवल एक कानून बना रहे हैं। और मुझे इस बत का पूरा भरोसा है और मेरे दिमाग में भी बिल्कुल साफ है कि ये कानून गिर जाएगा।‘
चिदंबरम ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा, ‘मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार में कौन ऐसा है जिसने इनका जवाब हासिल किया। क्या कानून विभाग ने इसका जवाब दिया है? तो कृपया गृहमंत्री से कहिए कि कानून मंत्रालय के विचार सदन के पटल पर रखें। और अगर गृह मंत्रालय ने खुद इन सवालों के उत्तर ढूंढ लिए तो कृपया उसके नोट सदन के पटल पर रखें, जिसे सचिव ने गृहमंत्री के सामने पेश किया था। अगर एटार्नी जनरल से संपर्क किया गया था तो संविधान में एटार्नी जनरल को बुलाए जाने का प्रावधान है, लिहाजा उन्हें सदन में बुलाइये और उनसे इसका उत्तर देने के लिए कहिए। हम उनसे इन सवालों को पूछेंगे। लेकिन किसी को इन सवालों के उत्तर देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सवाल सबको पता हैं मैं उनको बहुत तेजी से पढ़ दे रहा हूं।‘
Published: undefined
पी चिदंबरम ने जो सवाल रखे वह इस तरह हैं:
उन्होंने कहा कि पहला, कानून के सामने समानता, दूसरा, गैरतार्किक आधार पर वर्गीकरण और तीसरा, यह खुद अपने आप में पक्षपाती है जो पूरे विधेयक में दिखता है। उन्होंने पूछा कि, ‘मैं जानना चाहता हूं कि इन सवालों का कौन उत्तर देगा। कृपया मुझे बताइये। आप सांसदों से ऐसा क्यों कहेंगे कि आप इन सवालों का उत्तर नहीं देंगे और आप कोर्ट जाइये और वहां से उत्तर हासिल करिए। यहां सवालों के उत्तर दीजिए या फिर कोई शख्स इस बात की जिम्मेदारी ले और कहे कि भारत के एटार्नी जनरल ने इन सवालों का यह जवाब दिया है और वो ये हैं।‘
Published: undefined
पी चिदंबरम ने सरकार को चुनौती दी कि वह कानून विभाग की सलाह को सदन के पटल पर रखने का साहस करे। उन्होंने कहा कि, ‘क्या सरकार में इतना साहस है कि वह एटार्नी जनरल को सदन में बुलाए और उनसे इन सवालों का जवाब देने के लिए कहे? इसलिए आज जो हम कर रहे हैं वह संविधान को उसके भीतर से ही तोड़ रहे हैं। संविधान के एक छोटे हिस्से को इस कपटी विधेयक के जरिये तोड़ कर जमींदोज कर रहे हैं।‘
चिदंबरम ने कहा कि सौभाग्य से हमारे पास स्टेट के तीन आर्गन हैं। कार्यपालिका ने विधायिका को साठ-गांठ करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे आशा है कि न्यायपालिका इसे खारिज कर देगी।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined