उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। यही वजह है कि कोरोना के केस में अचानक बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को फिर से 100 कर दिया है। यानी अब सिर्फ 100 लोग ही शादी समारोह में शामिल होंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा भी होगा।
राज्य सरकार ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। 100 लोगों के अलावा शादी में बैंड और डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 लोगों की है, तो कार्यक्रम के दौरान वहां महज 50 लोगों को आने की अनुमति होगी। इसके अलावा शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। योगी सरकार ने सबसे पहले यह आदेश नोएडा-गाजियाबाद में लागू किया था।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी और अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन त्योहारों के दौरान अचानक कोरोना केसों में बढ़तरी के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब शादी और अन्य कार्यक्रमों में महस 100 लोगों के आने की अनुमित होगी।
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